शिमला हाईकोर्ट ने केसीसी बैंक की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा से जुड़े मामले में आदेश दिए हैं की प्रक्रिया जारी रहेगी और भर्ती का अंतिम रूप केवल शिमला हाईकोर्ट के आदेश से ही किया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि KCC (Kangra co-operative bank) के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में आरबीआई गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया गया है।
इस मामले की अगली सुनवाई शिमला हाईकोर्ट मे 10 अगस्त को होगी|
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